संविधान सभा की संरचना संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। जिनमें से 292 प्रांतीय विधान सभाओं से तथा 93 देशी रियासतों से आए थे। इनके अलावा 4 सदस्य चीफ कमिशनर के 4 प्रांतों दिल्ली , अजमेर- मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटेन बलूचिस्तान से निर्वाचित किए गए थे । प्रत्येक प्रांत तथा प्रत्येक भारतीय राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कुल स्थान आवंटित किए गए मोटे तौर पर 10 लाख के लिए एक स्थान का अनुपात निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रांत की सीटों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तीन प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और साधारण में बांटा गया। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को एक संक्रमणीय मत से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। 3 जून 1947 की योजना के तहत जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना (16 जुलाई 1947) की गई तो भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई जिनमें से 299 प्रांतीय विधानसभाओं का और 70 देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे । संविधान संबंधी ...
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