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President

राष्ट्रपति:- भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष है। राष्ट्रपति अनेक अधिकारों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा करता है। योग्यताएं:- वह भारत का नागरिक हो। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूं। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो । वह किसी भी सरकारी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। निम्न पद लाभ के पद नहीं माने जाते-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय अथवा राज्य का मंत्री। राष्ट्रपति पद के लिए नाम का प्रस्ताव तथा उसका अनुमोदन कम से कम 50- 50 निर्वाचक ओ द्वारा किया जाना चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया:- भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है।जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा रा...