संविधान सभा की संरचना संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे जिनमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से तथा 93 देशी रियासतों से आए थे। इनके अलावा 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के 4 प्रांतों:- दिल्ली, अजमेर-मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से निर्वाचित किए गए थे। प्रत्येक प्रांतों तथा प्रत्येक भारतीय राज्यों को उनकी जनसंख्या का अनुपात में कुल स्थान आवंटित किया गए। मोटे तौर पर 10 लाख के लिए एक स्थान का अनुपात निर्धारित किया गया। प्रत्येक प्रांतों की सीटों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तीन प्रमुख समुदायो मुस्लिम, सिख और साधारण में बांटा गया। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को एक संक्रमणीय मत से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। 3 जून 1947 की योजना के तहत जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना (16 जुलाई1947) की गई तो भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई जिनमें से 229 प्रांतीय विधानसभाओं का और 70 देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। 26 नवंबर, 1949 को संविधान पर...
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