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संविधान की अनुसूची

संविधान के अनुसूचियां:- भारतीय संविधान के मूल पाठ में 8अनुसूचियां थी लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की इन अनुसूचियों का विवरण निम्न प्रकार है  :- प्रथम अनुसूची:- इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य और संविधान क्षेत्रों का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची:- इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आदि) को प्राप्त होने वाले वेतन, बच्चे और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची:- इसमें विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि) द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है । चतुर्थ अनुसूची:- इसमें विभिन्न राज्यों तथा संज्ञा क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवीं अनुसूची:- इसमें विभिन्नअनुसूचि