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संविधान की अनुसूची

संविधान के अनुसूचियां:-

भारतीय संविधान के मूल पाठ में 8अनुसूचियां थी लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की इन अनुसूचियों का विवरण निम्न प्रकार है :-
प्रथम अनुसूची:-इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य और संविधान क्षेत्रों का उल्लेख है।
द्वितीय अनुसूची:-इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आदि) को प्राप्त होने वाले वेतन, बच्चे और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है।
तीसरी अनुसूची:-इसमें विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि) द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है ।

चतुर्थ अनुसूची:- इसमें विभिन्न राज्यों तथा संज्ञा क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।
पांचवीं अनुसूची:- इसमें विभिन्नअनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है।
 छठी अनुसूची:- इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है।
सातवीं अनुसूची:-इसमें संघ सूची (97 विषय), राज्य सूची (66विषय) और समवर्ती सूची ( 47 विषय) किन विषयों का उल्लेख किया गया है ।
*संघीय सूची के प्रमुख विषय:-
रक्षा, सशस्त्र बल व आयुध
परमाणु ऊर्जा
केंद्रीय सूचना व अन्वेषण ब्यूरो
विदेश संबंध व संयुक्त राष्ट्र संघ
रेल, वायु मार्ग राष्ट्रीय राज्य मार्ग में जल मार्ग
डाक ,टेलीफोन आदि संचार के साधन
राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई संस्था
मुद्रा
जनगणना
अखिल भारतीय सेवाएं
राज्य सूची के प्रमुख विषय
लोक व्यवस्था सामान्य व रेल पुलिस
लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल
उच्चतम न्यायालय मे भिन्न न्यायालय
स्थानीय शासन
बाजार में मिले
कृषि, कृषि शिक्षा और अनुसंधान
समवर्ती सूची के प्रमुख विषय:-
दंड विधि में दंड प्रक्रिया संहिता
सिविल प्रक्रिया संहिता
उच्चतम न्यायालय से विभिन्न किसी न्यायालय का अवमान
पशुओं के प्रति क्रूरता
वन
जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन
आठवीं अनुसूची:-इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है:-
असमिया
बांग्ला
गुजराती
हिंदी
कन्नड़
कश्मीरी
कोंकणी
मलयालम
मणिपुरी
मराठी
नेपाली
ओडिसी
पंजाबी
संस्कृत
सिंधी
तमिल
तेलुगू
उर्दू
बोड
मैथिली
संथाली
डोंगरी
नवीं अनुसूची:- इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है।
दसवीं अनुसूची:-इसमें दलबदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है।
ग्यारहवीं अनुसूची:-इस अनुसूची के आधार पर पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
बारहवीं अनुसूची:- इस अनुसूची के आधार पर शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्था का उल्लेख कर उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।

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